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दिल्ली-एनसीआर
सेवानिवृत शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन-भत्ता देने का हाईकोर्ट ने निजी स्कूल को दिया आदेश
Renuka Sahu
22 May 2022 2:33 AM GMT
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फाइल फोटो
हाईकोर्ट ने राजधानी के एक निजी स्कूल को आदेश दिया है कि वह सेवानिवृत हो चुके अपने शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन व भत्ता दें।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाईकोर्ट ने राजधानी के एक निजी स्कूल को आदेश दिया है कि वह सेवानिवृत हो चुके अपने शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन व भत्ता दें। न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को एक माह के भीतर सेवानिवृत शिक्षकों को जनवरी, 2016 से सेवानिवृत होने तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन-भत्ता का निर्धारण करके बकाया रकम का भुगतान करने का आदेश दिया।
जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने गीता बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 5 सेवानिवृत शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन के उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अक्तूबर, 2018 से पहले सेवानिवृत शिक्षकों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसने अक्तूबर, 2018 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया। स्कूल प्रबंधन ने न्यायालय को बताया कि चूंकि सभी याचिकाकर्ता सुनीता देवी तोमर व अन्य को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन व भत्ता का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये सभी अक्तूबर, 2018 से पहले सेवानिवृत हो गए थे। स्कूल प्रबंधन ने न्यायालय में कहा था कि खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को जनवरी 2016 के बजाए, अक्तूबर 2018 से लागू किया गया। सुनीता देवी तोमर व अन्य की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा कि उनके मुवक्किल सेवानिवृत हो गए हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उनको 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन व भत्ता का लाभ नहीं दिया। याचिका में स्कूल प्रबंधन को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन व भत्ता का निर्धारण करने और इसके हिसाब से बकाया रकम देने का आदेश देने की मांग की थी।
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