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दिल्ली-एनसीआर
उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में अंसल कंपनी को हाई कोर्ट का नोटिस
Ratna Netam
15 Oct 2026 2:25 PM IST

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़े एक आयकर विवाद में अंसल थियेटर एंड क्लबोटल्स (प्राइवेट) लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। गुरुवार को अदालत ने आयकर विभाग की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए कंपनी से जवाब मांगा। यह मामला उपहार सिनेमा अग्निकांड के पीड़ितों को दिए गए मुआवजे से संबंधित खर्च के दावे को लेकर उत्पन्न हुआ है।आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विभाग की अपील में मुआवजे के रूप में दी गई रकम के आयकर संबंधी व्यवहार को लेकर सवाल उठाया गया है। अदालत ने मामले में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है।
न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और रेनू भटनागर की पीठ ने की सुनवाई
इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की खंडपीठ ने की। अदालत के समक्ष आयकर विभाग की अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई है।खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अंसल थियेटर एंड क्लबोटल्स (प्राइवेट) लिमिटेड को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी 2027 की तारीख तय की गई है।इस आदेश के बाद कंपनी को आयकर विभाग की अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट ने विवाद के अंतिम गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं सुनाया है।
मुआवजे की रकम को खर्च दिखाने पर विवाद
मामले का मुख्य मुद्दा उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़े मुआवजे की रकम है। अंसल कंपनी ने मुआवजे से संबंधित भुगतान को खर्च के रूप में दावा किया था। इसी दावे के आयकर संबंधी पहलू पर विभाग और कंपनी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।आयकर कानून के तहत किसी भुगतान को व्यावसायिक खर्च के रूप में स्वीकार किए जाने का प्रश्न संबंधित कानूनी प्रावधानों और भुगतान की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि दावा किया गया खर्च कर कटौती के लिए पात्र है या नहीं।इस विवाद में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश पहले ही पारित हो चुका है। अब आयकर विभाग ने उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़ा है मामला
दिल्ली का उपहार सिनेमा अग्निकांड देश की सबसे चर्चित अग्नि दुर्घटनाओं में शामिल रहा है। 13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली स्थित उपहार सिनेमा में फिल्म प्रदर्शन के दौरान भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे।इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास व्यवस्था और सिनेमाघरों में सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे।अग्निकांड के बाद पीड़ित परिवारों ने न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इस घटना से जुड़े अलग-अलग कानूनी मामले कई वर्षों तक अदालतों में चलते रहे हैं।वर्तमान विवाद हालांकि अग्निकांड की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने का नहीं, बल्कि उससे संबंधित मुआवजे के भुगतान को आयकर के लिहाज से खर्च मानने का है।
5 फरवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग की अपील पर नोटिस जारी करने के बाद अगली सुनवाई 5 फरवरी 2027 को निर्धारित की है।आगामी सुनवाई में अंसल कंपनी का पक्ष और आयकर विभाग की दलीलें महत्वपूर्ण रहेंगी। अदालत को यह तय करना होगा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं।फिलहाल इस मामले में नोटिस जारी होना न्यायिक प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। इसे कंपनी के खिलाफ अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़ा यह नया कर विवाद एक बार फिर न्यायिक चर्चा में आ गया है। अब सभी की निगाहें फरवरी 2027 में होने वाली अगली सुनवाई पर रहेंगी, जहां आयकर विभाग की अपील पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
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