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Delhi दंगा केस में शरजील इमाम की जमानत पर हाईकोर्ट का नोटिस

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में नोटिस जारी किया और पुलिस को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
दिल्ली दंगों से जुड़ा यह मामला साल 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी में हुई हिंसा से संबंधित है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि शरजील इमाम और कई अन्य लोगों ने कथित तौर पर दंगे भड़काने की साजिश रची थी। इस मामले में उन पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
शरजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में बंद हैं। लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर उन्होंने अब दोबारा जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है।
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
शरजील इमाम की ओर से दायर नई जमानत याचिका में कहा गया है कि वह पिछले करीब छह साल से जेल में हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मामले की सुनवाई में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से जमानत देने की मांग की है।
यह शरजील इमाम की दूसरी जमानत याचिका है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को खारिज कर दी थी। इसके बाद अब उन्होंने नए आधारों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
दिल्ली दंगा साजिश मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। पुलिस का आरोप है कि 2020 में हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे एक बड़ी साजिश थी। जांच एजेंसी ने कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है और मामले की सुनवाई अदालत में जारी है।
शरजील इमाम की जमानत याचिका पर अब दिल्ली पुलिस का जवाब महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस यह बताएगी कि आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध क्यों किया जा रहा है और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है।
अदालत अब दोनों पक्षों की दलीलों और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई में यह साफ होगा कि शरजील इमाम को जमानत मिलती है या मामले में अदालत कोई अन्य निर्देश जारी करती है।फिलहाल हाईकोर्ट ने केवल पुलिस से जवाब मांगा है और जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। मामले की अगली सुनवाई तक शरजील इमाम जेल में ही रहेंगे।





