- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- चंद्रशेखर की मानहानि...
दिल्ली-एनसीआर
चंद्रशेखर की मानहानि याचिका पर हाईकोर्ट ने थरूर को नोटिस जारी किया
Kiran
21 May 2025 8:34 AM IST

x
Delhi दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर याचिका पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया, जो निचली अदालत द्वारा उनकी मानहानि की शिकायत को खारिज किए जाने का विरोध कर रहे हैं। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने थरूर से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 16 सितंबर के लिए तय की, साथ ही निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड समीक्षा के लिए डिजिटल प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएं।
याचिका में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 4 फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई है, जिन्होंने इस आधार पर थरूर को समन जारी करने से इनकार कर दिया था कि उनके बयानों में आपराधिक मानहानि का कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है। चंद्रशेखर, जो हाल ही में तिरुवनंतपुरम से लोकसभा चुनाव हार गए थे, ने पिछले साल शिकायत दर्ज कराई थी, जब थरूर ने कथित तौर पर एक मलयालम समाचार चैनल के साक्षात्कार में उन पर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप लगाया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में चंद्रशेखर ने तर्क दिया कि यह टिप्पणी न केवल झूठी और दुर्भावनापूर्ण थी, बल्कि टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि और चुनावी संभावनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा। पूर्व मंत्री ने कहा कि यह बयान जानबूझकर उन्हें बदनाम करने और थरूर के पक्ष में चुनावी नतीजे को प्रभावित करने के इरादे से दिया गया था। यह आपराधिक मानहानि याचिका चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर पहले के दीवानी मुकदमे के समानांतर है, जिसमें थरूर को पहले ही समन जारी किया जा चुका है। उस दीवानी मामले में चंद्रशेखर ने मौद्रिक हर्जाने के अलावा थरूर को कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा मांगी है।
Tagsचंद्रशेखरहाईकोर्टChandrasekharHigh Courtजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





