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High Court ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया : ‘रात्रि आश्रय स्थलों ठीक करें

New delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कड़ाके की ठंड के बीच शहर के नाइट शेल्टर में सुविधाओं की कमी पर खुद से संज्ञान लिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि राजधानी में बेघर लोगों को मौसम से बचाने के लिए शेल्टर में पूरी सुविधाएं दी जाएं।कोर्ट ने यह पक्का करने को कहा कि बेघर लोगों को मौसम से बचाने के लिए शेल्टर में पूरी सुविधाएं दी जाएं।इसके अलावा, कोर्ट ने सरकारों और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) को नाइट शेल्टर में दी जा रही सुविधाओं और हालात की डिटेल देते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने अपने आदेश में कहा, “हमने रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया और उन्हें एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें शहर भर के शेल्टर में मौजूदा हालात और वहां रहने वालों को दी जा रही सर्विसेज़ के बारे में बताया गया हो ताकि वे कड़ाके की ठंड का सामना करने के लिए तैयार रहें।





