दिल्ली-एनसीआर

Arvind Kejriwal: केजरीवाल को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

Suvarn Bariha
25 Jun 2024 10:00 AM GMT
Arvind Kejriwal: केजरीवाल को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत
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High Court: अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं. ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद उम्मीद थी कि वह जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन ईडी ने तुरंत दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और केजरीवाल की जमानत खारिज कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केजरीवाल की जमानत जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने
PMLAएक्ट
की धारा 45 में शामिल केजरीवाल की रिहाई की शर्तों को ध्यान में नहीं रखा. सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही नहीं माना और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया.
जज सुधीरा जैना ने अपना फैसला सुनाया
दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर ईडी ने याचिका दायर की है. इस प्रस्ताव पर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई पूरी होने तक रोक जारी रहेगी.यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल पीठ ने लिया. 20 जून को निचली अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट इस फैसले के खिलाफ ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. 21 जून को सुनवाई की शुरुआत में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया.
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