दिल्ली-एनसीआर

उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई से जज का किनारा

Shreya
10 Aug 2023 6:15 AM GMT
उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई से जज का किनारा
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई टाल दी गई। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ से न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा के अपने आपको अलग करने के बाद सुनवाई 17 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई। न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि कुछ समस्या है, इसकी वजह से मामले की सुनवाई एक दूसरी पीठ 17 अगस्त को करेगी। याचिकाकर्ता खालिद सितंबर, 2020 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। खालिद ने अक्तूबर, 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को मई, 2023 में नोटिस जारी किया था। इससे पहले मार्च, 2022 में कडक़डड़ूमा की जिला कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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