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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप के मामले में मिली अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.21 जुलाई को कोर्ट ने रोहित जोशी को नोटिस जारी किया था. रोहित जोशी को मिली अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करने की मांग रेप की शिकायत करने वाली युवती ने दायर किया है. आठ जून को तीस हजारी कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत याचिका दी थी. युवती ने आरोप लगाया कि उसके भाई और पिता को 10 जुलाई को जयपुर में हमला किया गया. इस हमले को लेकर युवती ने 13 जुलाई को जयपुर के रामगंज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जांच अभी अहम मोड़ पर है, ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत पर छोड़ना ठीक नहीं है. युवती राजस्थान की है. युवती के मुताबिक रोहित के मंत्री पुत्र होने की वजह से उसे राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं रहा और उसने दिल्ली में आकर पुलिस के यहां एफआईआर दर्ज कराई थी. युवती ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर में कहा है कि रोहित ने शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब वो रोहित की हरकतों का विरोध करती थी तो वो युवती के साथ मारपीट करता था.ये भी पढ़ें : राजस्थान के मंत्री पुत्र रोहित जोशी को अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिसयुवती ने रोहित जोशी पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग जगहों पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं. युवती ने रोहित जोशी पर अपने पिता की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है.
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