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NEET PG 2024 पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Rani Sahu
25 Oct 2024 3:53 AM GMT
NEET PG 2024 पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) पीजी 2024 पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। नीट पीजी 2024 के परिणाम पारदर्शिता याचिका पर शुक्रवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई होनी है, जबकि काउंसलिंग शेड्यूल का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी परीक्षा पैटर्न में आखिरी समय में किए गए बदलावों और अन्य अनियमितताओं से नाराज हैं।
शीर्ष अदालत में लंबित मामले के कारण नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, जिससे अभ्यर्थी असमंजस में हैं और महत्वपूर्ण काउंसलिंग सत्रों की तारीखों की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल 2024 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा जारी किया जाएगा। इस बीच, संबंधित घटनाक्रम में, 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी-यूजी परीक्षा विवाद के मद्देनजर केंद्र द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया।
सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा
की पीठ ने समय विस्तार के लिए आवेदन को मंजूरी दे दी, जब केंद्र के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम प्रस्तुति के लिए थोड़ा और समय चाहिए।
26 जून को, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रभावी उपायों की सिफारिश करने के लिए डॉ के राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष इसरो और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।
विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भविष्य में एनईईटी की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को सुनाए गए अपने विस्तृत फैसले में दोबारा परीक्षा कराने से इनकार करते हुए विशेषज्ञ पैनल को पंजीकरण की समयसीमा, परीक्षा केंद्रों में बदलाव, ओएमआर शीट की सीलिंग और परीक्षा के संचालन से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया।
“समिति की रिपोर्ट 30 सितंबर तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट प्राप्त होने के एक महीने की अवधि के भीतर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय लेगा,” इसने आदेश दिया था।

(आईएएनएस)

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