- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- आईएनएक्स मीडिया डील...

x
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स डील मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई टाल दी है
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स डील मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम आरोपी हैं.
15 फरवरी को सीबीआई ने बताया था कि मालखाने में रखे गए दस्तावेजों को आरोपियों को देखने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. 24 मार्च 2021 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज किया था. उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को एफआईआर दर्ज किया था. सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं. ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे.
इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

Rani Sahu
Next Story