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HDFC बैंक के सीईओ जगदीशन ने लीलावती ट्रस्ट की एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया; कल होगी सुनवाई
Bharti Sahu
3 July 2025 2:38 PM IST

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सीईओ जगदीशन
New Delhi नई दिल्ली: एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ शशिधर जगदीशन ने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जो मुंबई के लीलावती अस्पताल का संचालन करता है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने शुक्रवार को मामले की तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई, जब जगदीशन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
जगदीशसन के खिलाफ आरोपों में कहा गया है कि ट्रस्ट के पूर्व सदस्यों में से एक ने उन्हें ट्रस्ट के वर्तमान सदस्यों में से एक के पिता को परेशान करने के एकमात्र उद्देश्य से 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।यह लेनदेन कथित तौर पर एक हस्तलिखित डायरी में दर्ज किया गया था और वर्तमान सदस्यों द्वारा खोजा गया था।
ट्रस्ट ने बैंक पर अस्पताल के कर्मचारियों को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये देने का आरोप लगाया और दावा किया कि यह सबूत नष्ट करने और जांच में हस्तक्षेप करने का प्रयास था।यह विवाद तब सामने आया जब एचडीएफसी बैंक ने ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय कुप्रबंधन के बारे में सवाल उठाए। बैंक के अनुसार, ट्रस्टी प्रशांत मेहता और उनके परिवार के सदस्यों पर एचडीएफसी बैंक का काफी पैसा बकाया है, जिसे कभी चुकाया नहीं गया।
अब उन्होंने बैंक को डराने और धमकाने के लिए जगदीशन पर व्यक्तिगत हमले किए हैं।एक बयान में, एचडीएफसी बैंक ने कहा, "बैंक द्वारा दो दशकों से अधिक समय से वसूली और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है और हर स्तर पर प्रशांत मेहता और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने कई परेशान करने वाली कानूनी कार्रवाई की है। बैंक को विश्वास है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया बैंक और उसके एमडी और सीईओ की छवि को धूमिल करने के ट्रस्टी और लीलावती ट्रस्ट के अधिकारियों के धोखाधड़ी के इरादे और कुटिल उद्देश्यों को पहचान लेगी।"
इस घटना के बाद, ट्रस्ट ने जगदीशन के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन पर संगठन और उसके स्थायी ट्रस्टी प्रशांत मेहता के खिलाफ झूठे और नुकसानदायक बयान देने का आरोप लगाया गया है।ट्रस्ट ने कहा कि मानहानि का मुकदमा जगदीशन द्वारा की गई “दुर्भावनापूर्ण, झूठी और अपमानजनक” टिप्पणियों की एक श्रृंखला के कारण दायर किया गया था, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह धर्मार्थ संस्थान की छवि और कामकाज को नुकसान पहुंचाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है।
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