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दिल्ली-एनसीआर
हाईकोर्ट ने विदेशी दौरों की अनुमति मांगने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
Rani Sahu
23 Jan 2023 2:26 PM GMT
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना और केंद्र से दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्रियों सहित राज्य सरकार के मंत्रियों को व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने की जरूरत होती है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
गहलोत ने पिछले साल एक अदालत में याचिका दायर कर निर्वाचित संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा के लिए आवश्यक प्राधिकरणों के लिए व्यापक दिशानिर्देशों की मांग की थी।
यह तब हुआ, जब एलजी ने विश्व शहरों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया है, "मुख्यमंत्री को पहले 2019 में कोपेनहेगन में सी-40 वल्र्ड मेयर्स समिट में भाग लेने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, जिनके पास मंत्रिपरिषद में परिवहन का पोर्टफोलियो है, ने भी 'ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन' के निमंत्रण पर लंदन जाने की मंजूरी का अनुरोध किया था। लेकिन अनुरोध के निष्फल होने तक केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
याचिका में आगे कहा गया है, "याचिकाकर्ता कठोर और आक्रामक शासन से सीधे प्रभावित होता है। राज्य के मंत्रियों द्वारा की जाने वाली व्यक्तिगत यात्राओं के लिए भी मंजूरी की जरूरत होती है। शहरी शासन के दिल्ली मॉडल में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने और शहरी डिजाइन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रबंधन करने के कारण याचिकाकर्ता की गहरी दिलचस्पी यह सुनिश्चित करने में है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मौजूद रहे।"
कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में नोटिस जारी किया था।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह उनके निजता के अधिकार का हनन करता है और यह 'शक्ति का मनमाना गैर-अभ्यास' है और इसे उचित दिशानिर्देशों द्वारा हल किया जाना चाहिए।
याचिका के अनुसार, एलजी ने केजरीवाल को यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था कि शिखर सम्मेलन शहर के महापौरों के लिए था और उन्हें इससे कोई लेना-देना नहीं था और किसी भी मामले में दिल्ली सरकार के पास शहर में शहरी शासन पर विशेष अधिकार नहीं है।
मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की गई है।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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