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HC ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी, गुवाहाटी हाई कोर्ट का आदेश रद्द

Delhi दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज मानहानि और जालसाजी के मामले में बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया।
यह फैसला जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की बेंच ने सुनाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि मामले के तथ्यों और पृष्ठभूमि की जांच से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संकेत स्पष्ट रूप से सामने आते हैं।
अदालत ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि इस चरण में आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाती है।
Pawan Khera ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुयान शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कथित तौर पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में अघोषित संपत्ति से जुड़े बयान भी दिए थे। इन्हीं बयानों के आधार पर असम पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इससे पहले, 7 अप्रैल को पुलिस उनकी दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जहां उन्हें 10 अप्रैल को राहत मिल गई थी।
इसके बाद मामला आगे बढ़ते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अब अंतिम रूप से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले की आगे की जांच अब कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।
Assam पुलिस द्वारा दर्ज यह मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस केस में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।





