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HC ने जुआ और सट्टेबाजी ऐप्स पर रोक की याचिका को किया खारिज

DELHI दिल्ली: हाई कोर्ट ने बुधवार को जुआ और सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाली अनियमित मोबाइल ऐप्स पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मामले में संबंधित सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय में सीधे याचिका दाखिल करने से पहले याचिकाकर्ता को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों से संपर्क करना चाहिए और उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि भले ही ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून लागू हो गया है, लेकिन यह जुआ और सट्टेबाजी ऐप्स को कवर नहीं करता। उन्होंने कहा कि नया कानून केवल पैसे के खेल से संबंधित है, जबकि याचिका ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए तक सीमित है। वकील ने कोर्ट को बताया कि जुए और सट्टेबाजी की गतिविधियाँ गूगल और एप्पल स्टोर के माध्यम से संचालित की जा रही हैं और इनके खिलाफ रोक लगाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।





