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HC ने जवाब तलब किया, CCTV कैमरों में ऑडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं

Admin4
11 Aug 2022 3:00 PM GMT
HC ने जवाब तलब किया,  CCTV कैमरों में ऑडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं
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न्यूज़क्रेडिट: ETV BHARAT 

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में आवाज की रिकार्डिंग की सुविधा नहीं होने पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है. जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को करने का आदेश दिया.दरअसल, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक 192 पुलिस थानों और 53 पुलिस चौकियों में 2127 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन सीसीटीवी कैमरों में 30 दिनों के वीडियो फुटेज संरक्षित कर रखे जा सकते हैं. लेकिन इन सीसीटीवी कैमरों में ऑडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है. दिल्ली पुलिस के इस स्टेटस रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने ऑडियो रिकार्डिंग की सुविधा नहीं होने पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए.

दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन सीसीटीवी कैमरों के अलावा 2175 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों को लगाने और तकनीक को उन्नत करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरों में स्वीच, पावर केबल, डाटा केबल, हार्ड डिस्क और अतिरिक्त मानीटर होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सीसीटीवी कैमरे थानों के लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के कमरों, लॉकअप रुम के बाहर का एरिया, वाश रुम, ड्यूटी अफसर का कमरा और थानों के पिछले हिस्सों में लगाया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए दिल्ली में 81 करोड़ 56 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए टेंडर निकालने के लिए इस मंत्रालय से आग्रह किया गया है. मई महीने में हाईकोर्ट ने सीसीटीवी कैमरों में आडियो रिकार्ड करने के मामले पर जवाब मांगा था.

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