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गुरुग्राम सेशन कोर्ट ने महिला से सोने की चेन झपटने वाले व्यक्ति को 5 साल की कैद सुनाई

Admin Delhi 1
24 Feb 2022 10:45 AM GMT
गुरुग्राम सेशन कोर्ट ने महिला से सोने की चेन झपटने वाले व्यक्ति को 5 साल की कैद सुनाई
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महिला के गले से सोने की चेन झपटने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 5 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जानकारी के मुताबिक, 17 मई 2019 को ओडिशा निवासी बिस्वरंजिता मलिक ने बताया कि वह लक्ष्मण विहार में रहती हैं। वह दोपहर करीब डेढ़ बजे श्याम ब्लॉक के पास सब्जी लेने गई थी। इस दौरान बाइक पर आए युवक ने उसके गले से चेन झपट ली थी और फरार हो गया था। शिकायत के आधार पर सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। मामले को जांच के लिए अपराध शाखा सिकंदरपुर को सौंपा गया था। जांच के दौरान अपराध शाखा ने मामले में एक आरोपी नजफगढ़ दिल्ली निवासी दीपक उर्फ फलूदी को गिरफ्तार किया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उससे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए, जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है।

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