दिल्ली-एनसीआर

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा कदम, चार दिन तक निर्माण कार्य और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

Kunti Dhruw
16 Nov 2021 5:33 PM GMT
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा कदम, चार दिन तक निर्माण कार्य और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
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एनसीआर (NCR) व आसपास बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने बड़ा कदम उठाया है.

ग्रेटर नोएडा. एनसीआर (NCR) व आसपास बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने बड़ा कदम उठाया है. प्राधिकरण ने अगले चार दिनों तक सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. डीजल जनरेटर (Diesel Generator) के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. हॉटमिक्स व आरएमसी प्लांट भी बंद करने के आदेश दिए हैं.

एनसीआर की आबोहवा बहुत प्रदूषित हो चुकी है. ग्रेटर नोएडा भी उससे अछूता नहीं है. एनसीआर में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए बने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से एनसीआर के सभी शहरों को प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गये. इसे देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने निर्देश जारी किए. इस पर एसीईओ दीपचंद्र ने बैठक के बाद ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण कम करने के लिए मंगलवार को कार्यालय आदेश जारी कर दिएग्रेटर नोएडा में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर अगले चार दिनों के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. अब अगले चार दिनों तक आवासीय, कॉमर्शियल, आईटी, संस्थागत, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़कों की री-सर्फेसिंग, नई सड़कों के निर्माण नहीं हो सकेंगे. एसीईओ ने निर्माण सामग्रियों को ढककर रखने के निर्देश दिए गए हैं. जहां भी धूल उड़ने की संभावना है, वहां एंटी स्मॉग गन चलाने को कहा है. हॉट मिक्स व आरएमसी प्लांट को भी तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं. होटलों या ढाबों में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. अवहेलना करने पर एनजीटी के नियमानुसार कठोर कारवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
कूड़ा जलाने पर लगेगा जुर्माना
वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एनपीसीएल से ग्रेटर नोएडा में बिजली कटौती न करने को कहा है, ताकि डीजल जनरेटर चलाने की जरूरत न पड़े. प्राधिकरण ने कूड़ा जलाने पर लगाम लगाने के लिए अपने सभी वर्क सर्किल इंजीनियरों को फील्ड में उतार दिया हैं. कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए हैं.
दो वाटर स्प्रिंकलर मांगे
एसीईओ ने अग्निशमन अधिकारी को भी पत्र लिखा है, जिसमें पानी के छिड़काव के लिए दो वाटर स्प्रिंकलर मांगे हैं. एक मशीन ग्रेटर नोएडा और दूसरी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी के छिड़काव के लिए इस्तेमाल होगी.
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