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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक अक्तूबर से लागू होगा ग्रैप, जानें किस पर लगेगी रोक
Renuka Sahu
8 Aug 2022 1:44 AM GMT
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फाइल फोटो
वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस बार एक अक्तूबर से ग्रैप लागू किया जाएगा।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस बार एक अक्तूबर से ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया जाएगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं। अबतक 15 अक्तूबर तक इससे जुड़े प्रावधानों को लागू किया जाता रहा है। यूं तो दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज्यादा रहता है, लेकिन जाड़े में ज्यादा परेशानी होती है।
स्कूल-कॉलेज और निर्माण कार्य बंद करने की स्थिति आ जाती है। इसे देखते हुए हर साल ही 15 अक्तूबर से ग्रैप लागू किए जाते हैं। मानसून की वापसी, हवा की रफ्तार में कमी और पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलने वाली पराली के चलते 15 अक्तूबर तक हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। इसे देखते हुए आयोग ने 15 दिन पहले ही ग्रैप के प्रावधानों को लागू करने को कहा है। ग्रैप को पहले लागू करने से प्रदूषण के स्तर को ज्यादा बिगड़ने से बचाया जा सकेगा।
चार चरणों में रहेगा ग्रैप
संशोधित प्रावधान होंगे लागू
हाल ही में ग्रैप के प्रावधान संशोधित किए गए थे। पूर्व में प्रदूषक कण पीएम 2.5 और पीएम 10 के एक खास स्तर पर पहुंचने पर ही ग्रैप के प्रावधानों को लागू किया जाता था। अब पूर्वानुमानों के आधार पर तीन दिन पहले ग्रैप लागू हो सकेगा।
201 से 300 एक्यूआई
प्रतिबंध: वेब पोर्टल पर पंजीकृत न होने वाले बड़े निर्माण स्थलों पर रोक, धूल उड़ने की निगरानी।
301 से 400 एक्यूआई
प्रतिबंध: मैकेनिकल स्वीपिंग पर जोर, होटल-ईटरीज में कोयला पर प्रतिबंध, 24 घंटे बिजली
401 से 450 एक्यूआई
प्रतिबंध: सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, पानी का छिड़काव, निर्माण व ध्वस्तीकरण पर प्रतिबंध
450 से ज्यादा एक्यूआई
प्रतिबंध: आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी, सीएनजी व इलेक्ट्रिक को छूट
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