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दिल्ली में 1 नवंबर से GRAP नियम लागू: वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी
Tara Tandi
30 Oct 2026 12:19 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) के तहत राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लगाने की घोषणा की है। ये नियम 1 नवंबर, 2026 से लागू होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों से यात्रा पर निकलने से पहले यह जांचने की अपील की है कि उनका वाहन इन नियमों के तहत प्रवेश के योग्य है या नहीं।
'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि संशोधित GRAP नियमों के तहत वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ खास श्रेणियों के वाहनों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी।
एडवाइजरी के अनुसार, BS-VI मानकों वाले वाहनों, CNG वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों और छूट प्राप्त वाहनों को (लागू नियमों के अधीन) प्रवेश की अनुमति होगी।
ये पाबंदियां उन वाहनों पर लागू होंगी जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं, या जिनके पास वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUCC) नहीं है। इन नियमों का पालन न करने वाली अंतरराज्यीय (एक राज्य से दूसरे राज्य में चलने वाली) बसों पर भी पाबंदियां लागू होंगी।
इसके अलावा, जो ट्रक दिल्ली नहीं जा रहे हैं, उन्हें शहर में प्रवेश करने के बजाय 'पेरिफेरल एक्सप्रेसवे' (बाहरी एक्सप्रेसवे) का उपयोग करना होगा। ट्रैक्टरों और 'जुगाड़' वाहनों के साथ-साथ दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ अन्य वाहनों पर भी, जहां लागू हो, ये पाबंदियां रहेंगी।
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले यह जांच लें कि उनका वाहन प्रवेश के योग्य है या नहीं। साथ ही, किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आधिकारिक ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इन पाबंदियों के बारे में जानकारी और सहायता के लिए अपने हेल्पलाइन नंबर - 011-25844444 और 1095 भी जारी किए हैं।
ये नए उपाय दिल्ली-NCR में खराब होती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए लागू किए गए हैं। अधिकारी अब प्रदूषण नियंत्रण के उपायों और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू कर रहे हैं।
इससे पहले, दिल्ली की सीमाओं पर 'नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस' द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान, कमर्शियल वाहनों के संचालकों के खिलाफ तीन FIR दर्ज की गई थीं। इन पर आरोप है कि वे फर्जी 'नो एंट्री परमिशन' (NEP) का इस्तेमाल कर रहे थे।
यह अभियान 27 अक्टूबर को 'नॉर्दर्न रेंज' के पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक), डॉ. सचिन कुमार सिंघल (IPS) के निर्देश पर चलाया गया था। इसका उद्देश्य कमर्शियल वाहनों की जांच करना और GRAP के 'स्टेज-1' के लागू होने के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना था।
इस अभियान के दौरान, तीन कमर्शियल वाहनों में कथित तौर पर फर्जी 'नो एंट्री परमिशन' (NEP) का इस्तेमाल होता पाया गया। इसके बाद, पुलिस ने संबंधित थानों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(2) और 340(2) के तहत तीन FIR दर्ज कीं।
यह कार्रवाई तब की गई जब हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली 'खराब' (Poor) श्रेणी में आ गई, जिसके बाद 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) ने 21 अक्टूबर से GRAP के चरण-I (Stage I) को लागू कर दिया।
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