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Delhi दिल्ली : दिल्ली सरकार ने अपने महीने भर चलने वाले स्वच्छता अभियान के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) निपटान नियमों को और मज़बूत किया है। वित्त विभाग (नीति प्रभाग) द्वारा शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में सभी सार्वजनिक खरीद निविदाओं में सख्त ई-कचरा निपटान मानदंडों को शामिल करने का आदेश दिया गया है। यह कदम 27 जून को दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत संचालन समिति की 10वीं बैठक के बाद उठाया गया है। समिति ने सरकारी गतिविधियों से उत्पन्न ई-कचरे के ज़िम्मेदाराना प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए "उचित नियामक हस्तक्षेप" की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था।
निर्देश में कहा गया है: "दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी विभागों/स्वायत्त निकायों के लिए निविदा दस्तावेज़ों में यह प्रावधान शामिल करना अनिवार्य होगा कि अनुबंधों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न किसी भी ई-कचरे का निपटान केवल अधिकृत पुनर्चक्रण एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।" हालाँकि राजधानी भर में तुर्कमान गेट, मायापुरी, पुराना सीलमपुर, मुंडका, मंडोली, कांति नगर, शास्त्री पार्क और कड़कड़डूमा जैसे इलाकों में ई-कचरा रीसाइक्लिंग केंद्र मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कई अनौपचारिक क्षेत्र में संचालित होते हैं और इनकी निगरानी ठीक से नहीं की जाती और अक्सर असुरक्षित रीसाइक्लिंग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है।
इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अदालत परिसरों और एनडीएमसी नागरिक केंद्रों सहित प्रमुख स्थानों पर 65 ई-कचरा संग्रहण डिब्बे लगाए हैं। अधिकृत रीसाइक्लर सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए कचरे को एकत्रित करेंगे।
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