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सड़क हादसों को लेकर भारत सरकार सख्त, जल्द बदले जाएंगे टायरों से जुड़े ये नियम

Deepa Sahu
1 July 2022 7:09 PM GMT
सड़क हादसों को लेकर भारत सरकार सख्त, जल्द बदले जाएंगे टायरों से जुड़े ये नियम
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भारत सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए हैं.

नई दिल्ली । भारत सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए हैं, चाहे वो यातायात के नियम हो या फिर वाहन निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए वाहन बनाने के नियम। इसी क्रम में सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय ने अब टायर निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए नए नियम निकालने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। नए नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे।

नए नियम के मुताबिक बनेंगे टायर- अब सरकार ने टायरों की डिजाइन से जुड़े नियम भी जारी कर दिए गए हैं। देश में 1 अक्टूबर से गाड़ियों में नए डिजाइन के टायर देखने को मिलेंगे। जबकि 1 अप्रैल 2023 से हर गाड़ी में नए डिजाइन के टायरों को लगाना अनिवार्य होगा।
सड़क सुरक्षा के लिए अच्छा कदम
सरकार ने गाड़ियों के टायर के डिजाइन में बदलाव करने को लेकर मंजूरी दे दी है। इस नियम के तहत टायर को तीन कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, जिसमें C1,C2, C3 श्रेणियों के टायर शामिल हैं। इसके अलावा टायरों के कई नए मानक भी तय होंगे, जैसे- रोलिंग रजिस्टेंट, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशन आदि।
आपको बता दें, टायरों के नए मानक सड़क पर उनके घर्षण, गीली सड़क पर पकड़ और तेज गति में कंट्रोल के साथ-साथ चलने के दौरान कितनी आवाज आती है इत्यादि के आधार पर तय किए जाएंगे।


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