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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेगी शराब
Renuka Sahu
11 May 2022 2:29 AM GMT
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फाइल फोटो
शराब के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही शराब की होम डिलीवरी शुरू हो सकती है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शराब के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही शराब की होम डिलीवरी शुरू हो सकती है. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) ने इसकी सिफारिश की है. अधिकारियों ने कहा कि आबकारी नीति 2022-23 के संबंध में होम डिलीवरी और जीओएम की अन्य सिफारिशों के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा.
दिल्ली में फिर सस्ती मिलेगी शराब?
दिल्ली सरकार के मंत्रियों के समूह ने यह विचार भी व्यक्त किया कि जब तक बाजार स्वस्थ तरीके से संचालित हो रहा है तब तक खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा मूल्य पर दी जा रही छूट को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए. दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ और कुछ कथित कदाचारों को देखते हुए हाल ही में शराब पर छूट को 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था.
जल्द मिल सकती है होम डिलीवरी की अनुमति
पिछले महीने हुई जीओएम की बैठक का हवाला देते हुए एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया, 'मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की है कि दिल्ली में खुदरा शराब की दुकानों से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी जा सकती है.' जीओएम का विचार है कि महामारी या आपातकालीन परिस्थिति में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए होम डिलीवरी बेस्ट ऑप्शन है. इसके अलावा शराब का समान वितरण सुनिश्चित करने, नकली शराब की खपत पर लगाम लगाने और अंतरराज्यीय तस्करी रोकने में भी यह कारगर है.
कैसे होगी शराब की होम डिलीवरी
आबकारी विभाग (Excise Department) का प्रस्ताव है कि होम डिलीवरी सूची में शामिल बिचौलियों द्वारा की जा सकती है, जो संबंधित खुदरा विक्रेता से शराब जमा करेंगे और होम डिलीवरी करने के लिए चुनी गई एजेंसी द्वारा प्राप्त आदेश के माध्यम से संबंधित इलाकों में वितरित करेंगे.
आबकारी विभाग जारी करेगा लाइसेंस
शराब की होम डिलीवरी के लिए आबकारी विभाग अलग से लाइसेंस जारी करेगा. दस्तावेज के मुताबिक, कैबिनेट द्वारा होम डिलीवरी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आबकारी विभाग एल-13 लाइसेंस देने के लिए विस्तृत नियम और संदर्भ तैयार करेगा. वह देश के अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करेगा. पैनल में शामिल चुनी गई एजेंसियों के पास एल-13/एल-13 एफ लाइसेंस होगा, जिससे ऐसी इकाइयां होम डिलीवरी कर सकेंगी.
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