- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- Ghaziabad: अपहरण के...
Ghaziabad: अपहरण के मामले में दोषी को ढाई वर्ष की कैद

गाजियाबाद: वर्ष 2022 में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण करके ले जाने के आरोपी को कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी मानते हुए ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 13 दिसंबर 2022 की है। जब थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी 12 वर्षीय बेटी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी को राहुल नामक व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया, जो कुछ समय से किराये पर उनके ही मोहल्ले में रह रहा था। पीड़िता के माता-पिता ने कोर्ट में गवाही दी कि उनकी बेटी नाबालिग थी और आरोपी उसे पहले नोएडा और बाद में पश्चिम बंगाल ले गया। मामले की जांच कर रहे उपनिरीक्षक ने बताया कि मोबाइल सर्विलांस के जरिये आरोपी का लोकेशन ट्रैक कर पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले से दोनों को बरामद किया गया था। पीड़िता ने धारा 164 के अंतर्गत दर्ज बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि राहुल उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने सभी आरोपों से इन्कार किया और अपनी आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर कम से कम सजा की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।





