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New Delhi नई दिल्ली ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कथित गैर-कानूनी माइनिंग एक्टिविटीज़ से जुड़े एक मामले में निर्देश जारी किए। ट्रिब्यूनल ने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, गाजियाबाद को साइट का डिटेल्ड इंस्पेक्शन करने और एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया गया हो कि लीज़ साइट पर गैर-कानूनी माइनिंग हुई है या नहीं। रिपोर्ट में उन जगहों की डिटेल दी गई है जहाँ जिले में माइनिंग हो रही है और माइनिंग पिट (साइज़, ओरिजिन और ज़िम्मेदारी) की डिटेल दी गई है।
ट्रिब्यूनल ने बताया कि उसने पहले 29 जनवरी, 2026 को साइट पर माइनिंग एक्टिविटीज़ पर रोक लगाई थी। इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन 26 फरवरी, 2026 को अपील खारिज कर दी गई, जिससे NGT की कार्रवाई जारी रह सकी।
NGT ने पुलिस जांच की फेयरनेस, खासकर लीज़ एरिया में माइनिंग होने के बावजूद "अनजान लोगों" के खिलाफ FIR रजिस्टर करने, माइनिंग पिट किसने बनाया और क्या माइनिंग की इजाज़त थी, इस पर क्लैरिटी की कमी को लेकर भी गंभीर चिंताएं जताईं। कोर्ट ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को जांच की प्रोग्रेस, इसमें शामिल लोगों की पहचान, JCB के मालिक और ड्राइवर की डिटेल्स पर एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल, 2026 को होगी।





