दिल्ली-एनसीआर

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बनवाएं, नहीं तो तैयार रहे 10 हजार जुर्माना भरने को

Admin Delhi 1
26 Jun 2022 5:35 AM GMT
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बनवाएं, नहीं तो तैयार रहे 10 हजार जुर्माना भरने को
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दिल्ली एनसीआर न्यूज़: दिल्ली में वाहन चला रहे हैं तो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) बनवाकर साथ रखें, नहीं तो जेब में 10 हजार रुपए डालकर चलें। क्योंकि परिवहन विभाग इस मामले में बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। जिसमें बगैर पीयूसीसी वालों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। परिवहन विभाग ने चेताया है कि बगैर पीयूसीसी वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसमेें 10 हजार का जुर्माना या छह माह की सजा निर्धारित है। या फिर चालान और सजा दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा तीन माह तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

दिल्ली में अक्तूबर से प्रदूषण बढऩे लगता है। दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सभी कदम उठा रही है। इसी प्रक्रिया में पीयूसीसी के मामले में भी सख्ती की जा रही है। परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने गत दिनों इस मामले में विभाग को निर्देश दिए हैं। जिसके बाद परिवहन विभाग ने उन लोगों पर भी सख्ती की है जो पीयूसीसी बनाते हैं। जिसमें उनसे कहा गया है कि वे लोग उन्हीं के ही पीयूसीसी बनाएं जो वाहन प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों पर खरे उतर रहे हों। परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के अपने प्रयासों के तहत दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं। विभाग जल्द ही पीयूसी प्रमाणपत्र जांच के लिए अभियान चलाने जा रहा है। वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोल पंपों पर भी जांच शुरू करने जा रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सख्त कानून के बाद भी कई लोग पीयूसीसी नहीं बनवा रहे हैं। दिल्ली में 973 स्थानों पर प्रदूषण की जांच कर प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। इसमें लगभग सभी पेट्रोल पंप भी शामिल हैं। यहां बता देें कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की कई बार पड़ोसी राज्यों से भी ठन चुकी है। कारण दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाला प्रदूषण रहा है।

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