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समलैंगिक विवाह: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा-मामले की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग ठीक नहीं

Shantanu Roy
24 Aug 2022 11:11 AM GMT
समलैंगिक विवाह: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा-मामले की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग ठीक नहीं
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दिल्ली। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में LGBTQ जोड़ों की उस याचिका का विरोध किया है जिसमें विभिन्न कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए विभिन्न याचिकाओं की कार्यवाही के सीधे प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) का अनुरोध किया गया है। केंद्र ने कहा कि इन कार्यवाही का सीधा प्रसारण उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि इसमें तीखे वैचारिक मतभेद जुड़े हैं। केंद्र ने कहा कि हाल के दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पूरी तरह से 'सीधा प्रसारण' नहीं किया गया था लेकिन 'गंभीर अशांति' पैदा हुई और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ 'अनावश्यक' आरोप लगाए गए।
केंद्र ने अपने ताजा हलफनामा में कहा कि यह सर्वविदित है कि वास्तव में न्यायाधीश सार्वजनिक मंचों पर अपना बचाव नहीं कर सकते हैं और उनके विचार व राय न्यायिक घोषणाओं में प्रकट होती हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के बुधवार को मामले की सुनवाई करने की संभावना है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने 'लाइव स्ट्रीमिंग' याचिका का विरोध करते हुए केंद्र द्वारा दायर एक हलफनामा दाखिल करने पर नाराजगी जताई थी, क्योंकि उसमें कुछ कथित आपत्तिजनक शब्द थे।
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