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गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका की खारिज

Admin Delhi 1
2 Sep 2022 9:00 AM GMT
गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका की खारिज
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एनसीआर नॉएडा न्यूज़: श्रीकांत त्यागी मामले में एक बार फिर सूरजपुर जिला न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है। जिसको लेकर आज शुक्रवार को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें विशेष अभियोजन अधिवक्ता बबलू चंदेला की दलील पर गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।

सरकारी वकील की दलील पर नहीं मिली जमानत: जिले के सरकारी वकील बबलू चंदेला की दलील पर श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। बबलू चंदीला ने जिला न्यायालय को बताते हुए कहा कि श्रीकांत ने महिला के साथ अभद्रता की है। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर उत्तर प्रदेश शासन का फर्जी स्टीकर भी पाया गया था। इसलिए अभी श्रीकांत त्यागी को जमानत देना उचित नहीं होगा। जिसके बाद जिला न्यायालय ने श्रीकांत त्यागी को जमानत नहीं दी है। यह श्रीकांत को एक और बड़ा झटका है। इसका मतलब अभी उसको और भी ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ेगा।

इन मामलों में पहले ही मिली जमानत: जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और श्रीकांत त्यागी के अधिवक्ता सुशील भाटी ने बताया कि श्रीकांत के मामलों में पिछले शुक्रवार को न्यायालय की सुनवाई में श्रीकांत त्यागी पर दर्ज तीन मुकदमों की धारा 354, 323, 419, 420, 427, 482, 504 और 506 में जमानत मिल गई थी। जबकि, गैंगस्टर के मुकदमे में श्रीकांत को अभी जमानत नहीं मिली है।

एक तरफ सुनवाई, दूसरी ओर अनु त्यागी से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल: जहां एक तरफ जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीकांत त्यागी के परिजनों से मिला। अखिलेश यादव के आदेश अनुसार समाजवादी पार्टी के 9 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल इस समय नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसायटी में मनु त्यागी से मुलाकात कर रहा है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ भी हो गए हैं। बीती रात को समाजवादी पार्टी नोएडा महानगर के उपाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अनु त्यागी से मुलाकात को गलत बताया है।

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