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Delhi दिल्ली: नूंह की विशेष पोक्सो कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने वर्ष 2022 में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को 20 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नूंह पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार मामला मई 2022 का है, जब 16 वर्षीय पीड़िता अपने खेतों में चारा लेने गई थी। उस समय मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए और उसे जबरन अगवा कर ताउरू रेलवे लाइन के रास्ते एक स्थान पर ले गए, जहां पहले से ही एक कार खड़ी थी। वाहन में चार अन्य युवक मौजूद थे। इसके बाद सभी छह लोग लड़की को सोहना के पास एक सुनसान स्थान पर ले गए,
जहां चारों आरोपियों ने बारी-बारी से उसका यौन शोषण किया। आरोपियों ने पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। वारदात को अंजाम देने के बाद वे पीड़िता को सोहना रोड पर छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय पुलिस के माध्यम से पीड़िता के परिवार से संपर्क किया गया। पीड़िता की शिकायत के बाद तावडू सदर थाने में चार नामजद समेत छह आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट व आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने जांच करते हुए गांव रूपाहेड़ी निवासी आरोपी नसीम को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। करीब तीन साल तक कोर्ट में मामले की सुनवाई चली। जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी नसीम को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 20 साल के कठोर कारावास व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। नूंह पुलिस के प्रवक्ता ने बताया।
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