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FSSAI ने वंडरलैंड रेज़िन्स रिकॉल का दिया आदेश

Kiran
30 July 2026 3:02 PM IST
FSSAI ने वंडरलैंड रेज़िन्स रिकॉल का दिया आदेश
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New Delhi नई दिल्ली: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) ने 'सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड' की बनाई 'वंडरलैंड किशमिश' (Wonderland Raisins) के एक बैच को वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। रेगुलेटरी टेस्टिंग में पाया गया कि इसमें कीटनाशक के अंश तय सुरक्षा सीमा से ज़्यादा थे। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक पोस्ट में, फ़ूड रेगुलेटर ने कहा कि यह आदेश तब दिया गया जब फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (FSS) एक्ट, 2006 के नियमों के तहत प्रोडक्ट के सैंपल असुरक्षित पाए गए। FSSAI के अनुसार, इसके नॉर्दर्न रीजन ऑफ़िस के सेंट्रल फ़ूड सेफ्टी ऑफ़िसर (CFSO) द्वारा इकट्ठा किया गया 'किशमिश' (ब्रांड का नाम: वंडरलैंड किशमिश) का रेगुलेटरी सैंपल, फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फ़ूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स और फ़ूड एडिटिव्स) रेगुलेशंस, 2011 के तहत तय मानकों पर खरा नहीं उतरा।

इस सैंपल को नेशनल फ़ूड लेबोरेटरी, गाज़ियाबाद और NIFTEM-K की रेफरल लेबोरेटरी, दोनों ने असुरक्षित घोषित किया; दोनों ने पाया कि इसमें कीटनाशक के अंश अधिकतम स्वीकार्य सीमा से ज़्यादा थे। इन नतीजों के बाद, सक्षम अधिकारी ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह प्रोडक्ट के पूरे बैच को तुरंत वापस मंगाए और फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फ़ूड रिकॉल प्रोसीजर) रेगुलेशंस, 2017 के नियमों का पालन करे।

इसके अलावा, फ़ूड रेगुलेटर ने फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर को यह भी निर्देश दिया है कि वह रिकॉल की जानकारी और समय-समय पर रिकॉल की स्थिति की रिपोर्ट जमा करे, वापस मंगाए गए प्रोडक्ट्स का सही रिकॉर्ड रखे और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू करे।

FSSAI ने अपने X पोस्ट में कहा, "सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड को रिकॉल का आदेश जारी किया गया है क्योंकि 'वंडरलैंड किशमिश' के रेगुलेटरी सैंपल में कीटनाशक के अंश तय सीमा से ज़्यादा पाए गए और वे असुरक्षित थे।" यह रिकॉल FSS एक्ट, 2006 के तहत शुरू किया गया है, जो रेगुलेटर को इंसानों के खाने के लिए असुरक्षित पाए गए फ़ूड प्रोडक्ट्स को वापस मंगाने का आदेश देने का अधिकार देता है।

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