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आज से दिल्ली में गलत लेन में बस चलाने वालों की खैर नहीं, नियम तोड़ने पर इतना लगेगा जुर्माना

Renuka Sahu
1 April 2022 4:31 AM GMT
आज से दिल्ली में गलत लेन में बस चलाने वालों की खैर नहीं, नियम तोड़ने पर इतना लगेगा जुर्माना
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फाइल फोटो 

दिल्ली में एक अप्रैल से डीटीसी, क्लस्टर बसों और व्यवसायिक वाहनों के लिए लेन में चलने का नियम लागू हो गया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली में एक अप्रैल से डीटीसी, क्लस्टर बसों और व्यवसायिक वाहनों के लिए लेन में चलने का नियम लागू हो गया है। नए नियम के तहत पहले चरण में चिह्नित 15 प्रमुख सड़कों पर यह नियम लागू होगा। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 से लेकर रात 10 बजे तक इस नियम का पालन कराएंगे।

नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के खिलाफ मोटर अधिनियम 1988 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियम के मुताबिक, इन वाहनों को निर्धारित लेन से बाहर चलाने पर मुकदमा, 10 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही छह महीने की जेल समेत लाइसेंस तक रद्द होने का नियम है। बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने कुल 46 सड़कों को लेन ड्राइविंग के लिए चिह्नित किया है, जिनकी लंबाई 474.91 किमी है।
आज से संयुक्त अभियान : ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीम एक से 15 अप्रैल के बीच ऐसी सड़कों का अतिक्रमण हटाएगी, जो कॉरिडोर के तौर पर चिन्हित है। दूसरा चरण 16 से 30 अप्रैल के बीच 75 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड और अन्य निर्धारित मार्गों पर लेन में चले के नियम को लागू किया जाएगा। इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाएगा।
गौरतलब है कि, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में घोषणा की थी कि आगामी 01 अप्रैल से निजी बसों, मालवाहक वाहनों के लिए सख्त लेन नियमों को लागू किया जाएगा। कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो पहली बार अपराध करने के लिए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वह दूसरी बार ऐसा ही करता है तो बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बस चालक द्वारा तेज गति से वाहन चलाने के तीसरे और चौथे प्रयास के लिए सजा की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार कानून तोड़ा गया तो अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जबकि चौथे उल्लंघन के परिणामस्वरूप निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है।
गहलोत ने कहा कि हम एक वॉट्सऐप नंबर जारी करेंगे, जहां कोई भी बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखेगा तो वह हमें एक वीडियो भेज सकता है। हम उपलब्ध कराए गए सबूतों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
करिअप्पा मार्ग पर जाम से निजात मिलेगी
राजधानी के करिअप्पा मार्ग पर फ्लाईओवर बनाने की योजना है। इससे थिमैया पार्क से क्रिबी प्लेस चौक के बीच जाम से लोगों को निजात मिलेगी। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर से दोनों चौराहों को जोड़ा जाएगा, जिससे यहां वाहन चालकों की आवाजाही सुगम होगी। आने वाले समय में इससे करीब दो लाख चालकों को रोजाना फायदा होगा। अगले साल के अंत तक काम को पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल यहां जाम की समस्या बनी रहती है।
थिमैया पार्क और क्रिबी प्लेस चौक पर व्यस्त समय में वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं। सुबह-शाम तकरीबन एक किलोमीटर लंबे स्ट्रैच पर वाहन रुक-रुककर चलते हैं। हाल में यहां सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि यहां रोजाना करीब 1.13 लाख वाहन आवाजाही करते हैं और अगले कुछ सालों में इनकी संख्या करीब 2 लाख हो जाएगी।
क्यों है महत्वपूर्ण : करिअप्पा मार्ग पश्चिमी दिल्ली को दक्षिणी और नई दिल्ली से जोड़ता है। यहां किर्बी प्लेस पर दिल्ली कैंट और जेल रोड से बड़ी संख्या में वाहन आते हैं। वहीं पंखा रोड फ्लाईओवर से ट्रैफिक क्रिबी प्लेस होकर गुजरता है। इसी तरह थिमैया मार्ग लालबत्ती पर भी दिनभर वाहनों का दबाव रहता है। वाहनों की अधिक संख्या और सड़क संकरी होने से यहां जाम लगता है। इसके मद्देनजर यहां फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई जा गई है।
अध्ययन कराया गया
सलाहकार कंपनी नियुक्त कर अभी दोनों चौराहों पर वाहनों की संख्या, जाम का समय आदि के बारे में पता लगाया गया है। अब फ्लाईओवर और सड़क मार्ग पर अन्य सुधार कार्य की ड्राइंग बनाई जा रही है। विस्तृत रिपोर्ट के बाद संबंधित विभागों से इसकी मंजूरी ली जाएगी।
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