दिल्ली-एनसीआर

एबीजी शिपयार्ड के मालिक ऋषि अग्रवाल, अन्य के खिलाफ 1,688 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी का नया मामला

Rani Sahu
12 Jan 2023 11:23 AM GMT
एबीजी शिपयार्ड के मालिक ऋषि अग्रवाल, अन्य के खिलाफ 1,688 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी का नया मामला
x
नई दिल्ली, (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एबीजी शिपयार्ड के मालिक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ 1688 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया है।
सीबीआई ने पिछले साल अग्रवाल पर 22000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, जिसे बैंक ऋण धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला बताया गया था।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मुख्य प्रबंधक करमबीर सिंह और मुंबई से अन्य बैंकों (ई-ओबीसी, यूको बैंक), बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा (ई-देना बैंक) और ई-यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) की ओर से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी और वडराज सीमेंट लिमिटेड, ऋषि कमलेश अग्रवाल (प्रमोटर-निदेशक), कृष्ण गोपाल तोशनीवाल (निदेशक), विजय प्रकाश शर्मा (पेशेवर निदेशक) और अन्य के खिलाफ पीएनबी के नेतृत्व वाले ऋण देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम से 1107.62 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
पीएनबी को उक्त कंपनी द्वारा 580.79 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कंसोर्टियम का हिस्सा) से सहमति पत्र प्राप्त हुई। अधिकारी ने कहा- कर्ज देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम के प्रति कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी की कुल राशि 1688.41 करोड़ रुपये है। शिकायत मिलने के बाद हमने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-8, 420 और पीसी एक्ट की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया है।
सीबीआई आने वाले दिनों में अब सभी आरोपियों को मामले की जांच में शामिल होने के लिए समन जारी कर सकती है। मामले में आगे की जांच जारी है।
--आईएएनएस
Next Story