दिल्ली-एनसीआर

भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री बरी

Anurag
4 Aug 2025 8:46 PM IST
भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री बरी
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New Delhi नई दिल्ली:सत्येंद्र जैन: आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। तीन साल पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार होने के बाद सोमवार को अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। अदालत ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रही। इसके साथ ही, भ्रष्टाचार के एक मामले में कई वर्षों तक जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय सत्येंद्र दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री थे।
सीबीआई ने उन पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहते हुए अवैध नियुक्तियाँ करने का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ 2018 में मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के तहत गिरफ्तार किया। इसके साथ ही, सत्येंद्र ने कानूनी लड़ाई लड़ी। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट की जाँच के बाद, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने कहा कि पूर्व मंत्री दोषी नहीं हैं। न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करने में विफल रही। भ्रष्टाचार का मामला खारिज कर दिया गया।
अदालत ने कहा, "हमने सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट और एफआईआर की जांच की है। हालांकि, सीबीआई उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रही है। किसी को गिरफ्तार करने के लिए संदेह पर्याप्त नहीं है। आगे की कार्रवाई के लिए, यह साबित करने के लिए मजबूत सबूत होने चाहिए कि अपराध किया गया था।"
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