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कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम पर FIR, यौन उत्पीड़न का आरोप

Kavita2
12 Oct 2026 2:41 PM IST
कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम पर FIR, यौन उत्पीड़न का आरोप
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नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से प्रोफेसर के पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर यौन उत्पीड़न और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर 11 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। सोमवार को पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी दी।

अंगोमचा बिमोल अकोइजम कांग्रेस के सांसद हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अंतर्गत सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। हाल ही में उन्हें विश्वविद्यालय में उनके पद से हटाए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके कुछ दिनों बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि, आरोपों की जांच अभी बाकी है और एफआईआर दर्ज होने का अर्थ किसी व्यक्ति का दोषी साबित होना नहीं है।

11 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ 11 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया।

एफआईआर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

मामले में यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।

हालांकि, शिकायत में घटना के संबंध में क्या विस्तृत विवरण दिया गया है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पुलिस ने उपलब्ध जानकारी में घटना की तारीख, स्थान और कथित परिस्थितियों का विस्तृत ब्योरा भी नहीं दिया है।

इसलिए आरोपों से जुड़ी किसी अतिरिक्त घटना या परिस्थिति का दावा करना उचित नहीं होगा।

विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने दी शिकायत

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एफआईआर विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर दर्ज हुई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया।

हालांकि, शिकायतकर्ता ने किन तथ्यों और दस्तावेजों का उल्लेख किया है, इसका विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि कथित घटना की जानकारी मुख्य सुरक्षा अधिकारी को किस माध्यम से मिली थी।

इन सवालों के जवाब पुलिस जांच और संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों से ही स्पष्ट हो सकते हैं।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज किए जाने की पुष्टि की गई है।

JNU में प्रोफेसर रह चुके हैं अकोइजम

अंगोमचा बिमोल अकोइजम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से जुड़े रहे हैं।

वह विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे।

यह केंद्र सामाजिक व्यवस्थाओं और उनसे जुड़े शैक्षणिक अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है।

अकोइजम की पहचान एक शिक्षाविद और राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में रही है।

वह वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं।

विश्वविद्यालय से जुड़े उनके पद और संसदीय जिम्मेदारी के कारण उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर महत्वपूर्ण सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गई है।

हालांकि, उनके शैक्षणिक कार्यों या राजनीतिक गतिविधियों का इस मामले में लगाए गए आरोपों से कोई संबंध स्थापित करने वाली जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कुछ दिन पहले प्रोफेसर पद से हटाए गए

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने से कुछ दिन पहले अंगोमचा बिमोल अकोइजम को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद से हटा दिया गया था।

इसके बाद 11 अक्टूबर को उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ।

हालांकि, विश्वविद्यालय ने उन्हें किस प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत पद से हटाया और इस निर्णय के पीछे क्या कारण थे, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रोफेसर पद से हटाए जाने का निर्णय और एफआईआर में लगाए गए आरोप सीधे तौर पर एक-दूसरे से जुड़े हैं या नहीं।

इसलिए दोनों घटनाक्रमों के बीच किसी निश्चित कारणात्मक संबंध का दावा करना उचित नहीं होगा।

यौन उत्पीड़न और गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप

पुलिस के अनुसार, कांग्रेस सांसद के खिलाफ दर्ज मामले में यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित आरोप शामिल हैं।

इस प्रकार के आरोप गंभीर प्रकृति के होते हैं और इनकी जांच कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

किसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपों से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों की जांच कर सकती है।

हालांकि, इस मामले में किन विशिष्ट कानूनी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इसी तरह आरोपों से संबंधित किसी गवाह, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य का विवरण भी सामने नहीं आया है।

इसलिए मामले की कानूनी स्थिति को लेकर उपलब्ध जानकारी से आगे कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को दी जानकारी

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सोमवार को इस मामले की जानकारी सार्वजनिक की।

उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस की ओर से सामने आई जानकारी में कांग्रेस सांसद के खिलाफ लगाए गए आरोपों का उल्लेख है।

हालांकि, जांच की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने अब तक संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए हैं या नहीं।

इसी तरह किसी गिरफ्तारी, पूछताछ के लिए बुलाए जाने या अन्य कानूनी कार्रवाई की पुष्टि उपलब्ध विवरण में नहीं है।

कांग्रेस सांसद होने के कारण मामला चर्चा में

अंगोमचा बिमोल अकोइजम कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं।

एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खिलाफ गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज होने के कारण इस मामले का राजनीतिक महत्व भी है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।

इसी तरह सांसद अकोइजम ने आरोपों को लेकर क्या पक्ष रखा है, इसकी भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ऐसे में उनके या कांग्रेस पार्टी के नाम से कोई बयान जोड़ना उचित नहीं होगा।

इस मामले में संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

आरोप और दोष सिद्ध होने में अंतर

किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत का एक चरण है।

इसका अर्थ यह नहीं होता कि उस व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप न्यायिक रूप से सिद्ध हो गए हैं।

पुलिस जांच के दौरान संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है।

इसके बाद कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया निर्धारित होती है।

इस मामले में भी आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

साथ ही शिकायत से जुड़ी महिला की निजता और गरिमा की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है।

विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर नजर

इस मामले में विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने की जानकारी सामने आई है।

इसके अलावा अकोइजम को प्रोफेसर पद से हटाए जाने का घटनाक्रम भी चर्चा में है।

हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों मामलों के संबंध में क्या विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी आधिकारिक दस्तावेजों और पुलिस जांच से संबंधित तथ्यों के सामने आने के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल किसी प्रशासनिक निर्णय के पीछे ऐसे कारण मान लेना उचित नहीं होगा, जिनकी पुष्टि नहीं की गई है।

आगे की जांच पर टिकी नजर

दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब आगे की जांच महत्वपूर्ण होगी।

पुलिस को शिकायत में लगाए गए आरोपों से संबंधित तथ्यों की जांच करनी होगी।

इसके साथ ही संबंधित पक्षों का पक्ष और उपलब्ध साक्ष्य भी कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होंगे।

हालांकि, जांच कब तक पूरी होगी और आगे कौन-सी कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

एफआईआर के बाद बढ़ी चर्चा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह मामला 11 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

सोमवार को पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

फिलहाल आरोपों की जांच और संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। मामले में किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है।

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