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AIIMS-IIT-NIT प्रवेश में महिलाओं को फीस छूट, दिल्ली एचसी ने मांगा जवाब

New Delhi.नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के लिए महिलाओं को फीस का भुगतान करने से छूट देने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार ने जारी किया था कार्यालय ज्ञापन याचिकाकर्ता मोना आर्य ने जनहित याचिका दायर कर दलील दी कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में 3 अगस्त 2010 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, लेकिन अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। याचिका में कहा गया है कि इस कदम से लाखों महिलाओं, खासकर वंचित या अक्षम पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कार्यालय आदेश का पालन न करना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।





