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Faridabad: हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने फ्लैट खरीदारों को राहत दी

Admindelhi1
15 Dec 2024 9:00 AM GMT
Faridabad: हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने फ्लैट खरीदारों को राहत दी
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अब जल्द होगी रजिस्ट्री

फरीदाबाद: एसआरएस रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लैट खरीदारों को हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने राहत दी है। रेरा ने इडी के खिलाफ जाकर पिछले दस वर्षों से फ्लैट के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर- 87 स्थित एसआरएस रॉयल हिल्स सोसाइटी सहित एसआरएस से जुड़ी अन्य सोसाइटियों में रजिस्ट्री के लिए धक्के खा रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए तहसीलदार को जल्द फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया है। रेरा कोर्ट के फैसले से सोसाइटी वासी खुश है ।

रेरा कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि ईडी और तहसीलदार एसआरएस से जुड़े सभी फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री कराकर उन्हें उनका मालिकाना हक देंगे। इस आॅडर्र के तहत ईडी ने जो भी प्रॉपर्टी अटैच और डिटैच की है उन सभी फ्लैट खरीदारों को उनका हक सौंपना होगा। सोसाइटी के लोगों के अनुसार इस समय एसआरएस रॉयल हिल्स सोसाइटी में कुल 1500 फ्लैट हैं। इसमें से केवल 200 ऐसे फ्लैट खरीदार ऐसे हैं जिन्हें उसी समय उनका मालिकाना हक मिल गया था। जबकि 1300 फ्लैट खरीदारी ऐसे हैं जो पिछले दस वर्षों से अपने ही फ्लैट के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन रेरा का फैसला आने के बाद फ्लैट खरीदारों को काफी राहत मिली है।

ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर- 87 में एसआरएस प्रोजेक्ट का पजेशन बिल्डर को (कब्जा) वर्ष 2014- 15 में मिला था। इसके बाद बिल्डर ने लोगों को फ्लैट अलॉट करने शुरू कर दिए थे लेकिन उस समय अधिकतर फ्लैट खरीदारों को रजिस्ट्री के पेपर्स नहीं मिले थे। इसके बाद किसी कारणवश बिल्डर को जेल जाना पड़ा और लोगों की रजिस्ट्री भी अधर में लटक गई। उधर, बिल्डर के जेल जाते ही कैनरा बैंक ने वर्ष 2017 में सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर पजेशन के लिए प्रतीकात्मक (सूचना के लिए) नोटिस लगा दिया। क्योंकि बैंक का बिल्डर के ऊपर 10 करोड़ लोन बकाया था। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मामला इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंचा और फ्लैट के दस्तावेजों की जांच शुरू हुई। सीबीआई ने भी फ्लैट धारकों के सभी दस्तावेज जांचे। इसके बाद इस मामले में ईडी की एंट्री हुई और रेरा ने रजिस्ट्री के लिए पहला आदेश 23 अगस्त 2022 को दिया। इसमें ईडी ने रजिस्ट्री के लिए केवल 447 प्रॉपर्टी अटैच की लेकिन तहसीलदार ने इसमें घोटाले का आरोप लगाते हुए ईडी को पत्र लिखा और मामला फिर अधर में लटक गया। परेशान फ्लैट खरीदार अपनी याचिका लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने सोसाइटी का मामला देख रेरा में लोगों को जाने के लिए कहा। रेरा ने फरीदाबाद के सभी एसआरएस फ्लैट खरीदारों को राहत दी है।

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