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Faridabad: अदालत ने मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई
फरीदाबाद: पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले एक दुष्कर्मी पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने कल (मंगलवार) 20 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। दोषी पर 55 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि पिता के खिलाफ बेटी के बयान पर 22 जुलाई, 2021 को डबुआ थाने में केस दर्ज कराया गया था।
मूलरूप से बुलंदशहर, यूपी निवासी सब्जी विक्रेता डबुआ थाना क्षेत्र में रहता है। 42 वर्षीय दोषी की शादी मई 2012 में हुई थी। उसके दो बेटियां और एक बेटा हैं। पत्नी से कई बार घरेलू विवाद होता रहता था। एक दिन पत्नी नाराज होकर मायके चली गई और बच्चों को पति के पास छोड़ गई। दुष्कर्मी पिता ने अपने दूसरे बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया और आठ वर्षीय बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी जब रोने लगी तो बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। पत्नी जब घर लौटी तो बेटी ने आपबीती बताई। मां की शिकायत पर 22 जुलाई, 2021 को पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।