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आबकारी घोटाला : सीबीआई ने कहा, सिसोदिया ने कानूनी राय वाली कैबिनेट नोट फाइल नष्ट की
Rani Sahu
15 May 2023 3:09 PM GMT
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दायर अपने पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी विभाग द्वारा तैयार उस कैबिनेट नोट के मसौदे को 'नष्ट' कर दिया, जो 28 जनवरी, 2021 को आयोजित बैठक में मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया था।
कैबिनेट नोट का मसौदा कानूनी राय लेने के लिए रंजन गोगोई और के.जी. बालकृष्णन (दोनों भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश), वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और अन्य को भेजा गया था।
सीबीआई ने दावा किया है कि उनकी कानूनी राय ज्यादातर यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में थी (जिसका मतलब है कि जो नीति लाई जा रही थी, उसे रोक दिया जाना चाहिए)।
28 जनवरी, 2021 को कैबिनेट नोट वाली एक फाइल कैंप ऑफिस (दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास) ले जाई गई।
इधर, दिल्ली आबकारी विभाग के अधिकारियों ने केजरीवाल के अतिरिक्त सचिव प्रवेश झा को फाइल सौंपी।
के.पी. गुप्ता, जो वित्त सचिव का काम देख रहे थे, ने फाइल पर हस्ताक्षर किए, इसमें सिसोदिया को चिह्न्ति किया गया और झा को वापस दे दिया गया।
इसके बाद सिसोदिया को झा ने मंत्रिपरिषद की बैठक के समक्ष रखने से पहले मुख्यमंत्री की मंजूरी लेने के लिए फाइल दी थी। हालांकि बैठक में मंत्रियों की ओर से इस फाइल पर विचार नहीं किया गया।
सूत्र ने चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा, "सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी आयुक्त राहुल सिंह को फोन किया, और कैबिनेट नोट में कानूनी विशेषज्ञों की टिप्पणियों को शामिल करने पर अपना गुस्सा प्रकट किया। सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी विभाग या आबकारी अधिकारियों को कैबिनेट नोट वाली फाइल वापस नहीं की। बाद में जब सीबीआई ने कैबिनेट नोट फाइल के बारे में पूछताछ की, तो वित्त विभाग ने बताया कि फाइल गायब है।"
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि बाद में उनके डिजिटल साक्ष्यों ने पुष्टि की कि फाइल आबकारी विभाग द्वारा सिसोदिया को सौंपी गई थी।
सीबीआई ने कहा कि बाद में 2 फरवरी, 2021 को सिसोदिया ने एक नया नोट बनाया, लेकिन वहां उन्होंने पिछले कैबिनेट नोट का कोई जिक्र नहीं किया।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि ऐसा कैबिनेट नोट को प्रस्तुत करने को दबाने के इरादे से किया गया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने तब नए आबकारी आयुक्त को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की कानूनी राय का कोई संदर्भ दिए बिना एक नया कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया था और 5 फरवरी, 2021 को एक नया कैबिनेट नोट मंत्रिपरिषद की बैठक के समक्ष रखा गया।
सूत्र ने कहा, "यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सिसोदिया मामले में शामिल अभियुक्तों की मदद करना चाहते थे और सह-अभियुक्तों के डिजाइन के अनुरूप एक विशेष तरीके से आबकारी नीति तैयार करने के लिए पूर्व-कल्पित विचार के साथ काम कर रहे थे और मूल कैबिनेट को बेईमानी से नहीं रखा था। 28 जनवरी, 2021 की कैबिनेट बैठक में नोट किया और कैबिनेट नोट की फाइल को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि यह उनके गुप्त डिजाइन के अनुरूप नहीं था।"
इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल यह दूसरा पूरक आरोपपत्र था।
--आईएएनएस
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