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Excise policy case अदालत ने ईडी को आरोपियों को महत्वपूर्ण दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया

Delhi दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को अहम दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 25 फरवरी को कई आरोपियों की याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मामले में दायर आरोपपत्र से संबंधित कुछ दस्तावेज नहीं मिले हैं।
अदालत दस्तावेजों की जांच कर रही है और मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को तय की है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शुरू की गई जांच से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। सीबीआई और ईडी के अनुसार, नीति में संशोधन के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएं हुईं और कुछ लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को विवादास्पद आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे रद्द कर दिया





