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दिल्ली-एनसीआर
आबकारी विभाग ने दिल्ली की शराब दुकानों को दी चेतावनी
Kunti Dhruw
14 Feb 2022 5:14 PM GMT
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दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने कोविड प्रबंधन से जुड़े डीडीएमए के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करने को लेकर सोमवार को शहर की शराब दुकानों को चेतावनी दी।
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने कोविड प्रबंधन से जुड़े डीडीएमए के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करने को लेकर सोमवार को शहर की शराब दुकानों को चेतावनी दी। गौरतलब है कि शराब दुकानों द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने और भीड़ लगने को लेकर उक्त चेतावनी दी गई है।
आबकारी विभाग ने यह भी कहा कि शहर में स्थित शराब की दुकानों के लिए अपने परिसर/सामने की जगह में कानून-व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है। एल-7जेड लाइसेंस धारक दुकानें अपने ग्राहकों को भारतीय और विदेशी शराब पर छूट दे रही हैं। आबकारी विभाग ने कहा कि ऐसी कई सूचना मिली है कि भारतीय और विदेशों में बनी शराब पर छूट देने वाली शराब की दुकानों के बाहर या दुकान परिसर में भारी भीड़ लग रही है। इन घटनाओं में डीडीएमए (दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है... ऐसा देखा जा रहा है।
विभाग ने कहा कि ये घटनाएं निविदा के प्रावधान 3.4.8 का उल्लंघन करती हैं जिनमें कहा गया है कि ''लाइसेंस धारक अपनी दुकान के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवाबदेह होगा। विभाग ने कहा कि हालांकि... प्रावधान 4.1.6 (छह) की नीतियों और निविदा दस्तावेज के प्रावधान 3.4.8 के तहत लाइसेंस धारक अपनी दुकान के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अगर दुकान के कारण क्षेत्र में कोई हंगामा होता है या सरकार को कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लेकिन, जोन के लिए लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं होगा।
Kunti Dhruw
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