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Excise case: दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

Kavya Sharma
4 Sep 2024 1:22 AM GMT
Excise case: दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया
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New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार, 3 सितंबर को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। न्यायाधीश ने न्यायिक हिरासत में बंद केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया और पाठक को 11 सितंबर को तलब किया। सीबीआई ने कुछ सप्ताह पहले केजरीवाल, पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और सरथ रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। सीबीआई ने पिछले महीने अदालत को सूचित किया था कि उसने मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि कथित आबकारी घोटाले से उत्पन्न धन केजरीवाल की इच्छा के अनुसार खर्च किया गया था, जिन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था। सीबीआई ने अदालत से आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए यह दलील दी थी। इसमें दावा किया गया है कि सह-आरोपी और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को केजरीवाल ने बीआरएस नेता के कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुच्चीबाबू गोरंटला, पी सरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनोय बाबू से मिलकर बने ‘साउथ ग्रुप’ के साथ सौदा करने के लिए नियुक्त किया था। ये सभी इस मामले में सह-आरोपी हैं।
सीबीआई के अनुसार, ‘साउथ ग्रुप’ व्यापारियों और राजनेताओं का एक गिरोह है, जिन्होंने शराब के लाइसेंस और अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति को संशोधित करने के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी, ताकि उन्हें लाभ मिल सके। सीबीआई ने दावा किया कि पाठक को गोवा चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी नियुक्त किया गया था और रिश्वत के माध्यम से प्राप्त धन उनके निर्देश पर खर्च किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव खर्च से जुड़े सभी लेन-देन नकद में किए गए थे।
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