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आबकारी मामला: अदालत ने सीबीआई को तिहाड़ जेल में अमनदीप सिंह ढल से पूछताछ की अनुमति दी
Rani Sahu
10 April 2023 12:39 PM GMT

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नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आबकारी नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल से पूछताछ करने की अनुमति दी।
अमनदीप सिंह ढल वर्तमान में आबकारी मामले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आवेदन के माध्यम से कहा कि "कुछ नए सबूत सामने आए हैं, जिसके लिए आबकारी मामले के संबंध में अभियुक्तों के बीच रची गई साजिश का पता लगाने के लिए अमनदीप सिंह ढाल की और जांच की आवश्यकता है"
आवेदन पर गौर करने के बाद विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले के सीबीआई अधिकारियों को इस सप्ताह किसी भी दिन अमनदीप सिंह ढाल का बयान दर्ज करने के उद्देश्य से तिहाड़ जेल परिसर का दौरा करने की अनुमति दी।
ढल ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं और 1 मार्च, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आबकारी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी से पहले एजेंसी ने उससे पहले भी मामले में पूछताछ की थी।
इससे पहले ईडी ने कहा, "ढाल ने अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची है और नीति के निर्माण और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत देने और दक्षिण समूह द्वारा विभिन्न माध्यमों से इसकी वापसी की सुविधा में सक्रिय रूप से शामिल था। इस तरह के कृत्यों से, अपराध की आय (पीओसी) ) कम से कम 7.68 करोड़ रुपये की कमाई हुई है और अमन ढल्ल ने अपराध की आय के उत्पादन, हस्तांतरण और छिपाने में भूमिका निभाई है और इसे बेदाग के रूप में पेश किया है।"
ईडी ने पहले अदालत में कहा था कि अब तक की गई जांच के आधार पर संकेत मिलता है कि अमनदीप सिंह ढल वास्तव में अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़ी गतिविधि में शामिल है।
इससे पहले ईडी ने कहा था कि धल्ल ने फॉर्मूलेशन, साजिश और दक्षिण समूह द्वारा भुगतान की गई रिश्वत में बड़ी भूमिका निभाई थी। नीति निर्माण में उनकी भूमिका, जारी होने से पहले मसौदा नीति की एक प्रति के कब्जे से प्रमाणित होती है। ढल ने मसौदे को विनय बाबू को भेज दिया था, जिसे बाबू ने हटा दिया।
उसके और बाबू के बीच व्हाट्सएप चैट और कॉल हैं। ईडी ने कहा कि वह दक्षिण समूह के साथ बैठकों और रिश्वत आदि के संबंध में नीति निर्माण का हिस्सा थे। उन्होंने दक्षिण समूह और विजय नायर के बीच बैठकों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कथित तौर पर आप के मीडिया समन्वयक हैं।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।
एक आरोप है कि आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।
इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित किया गया है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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