दिल्ली-एनसीआर

Delhi HC को बताया गया: EWS आय क्राइटेरिया बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया

Kiran
14 Jan 2026 10:43 AM IST
Delhi HC को बताया गया: EWS आय क्राइटेरिया बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया
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Delhi दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर सरकार की इस बात को रिकॉर्ड में लिया है कि उसने रियायती ज़मीन पर बने शहर के अस्पतालों में EWS कैटेगरी के तहत मुफ़्त इलाज पाने वालों के लिए इनकम लिमिट बढ़ाकर Rs 5 लाख सालाना कर दी है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने कहा कि यह सुविधा रियायती दरों पर दी गई ज़मीन पर बने सभी अस्पतालों में मिल सकती है। यह फ़ैसला 8 जनवरी के कोर्ट के आदेश के बाद आया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि सक्षम अथॉरिटी ने EWS क्राइटेरिया को Rs 2.20 लाख सालाना इनकम से बढ़ाकर Rs 5 लाख करने को मंज़ूरी दे दी है।

कोर्ट ने कहा, “दिल्ली में हेल्थ सुविधाओं का फ़ायदा उठाने की इच्छा रखने वाले सभी लोग अब ज़रूरी पहले से तय शर्तों को पूरा करने पर Rs 5 लाख के EWS क्राइटेरिया के तहत फ़ायदा उठाने के हक़दार होंगे। यह बढ़ोतरी दिल्ली भर के सभी सरकारी अस्पतालों और रियायती दरों पर दी गई ज़मीन पर बने सभी पहचाने गए प्राइवेट अस्पतालों पर लागू होगी, जहाँ EWS नियम लागू होते हैं।” कोर्ट ने अधिकारियों को इस बढ़ोतरी का काफ़ी प्रचार करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके।

बेंच को बताया गया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ ने 2 जनवरी को एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें कोर्ट के पहले के निर्देशों के मुताबिक EWS इनकम क्राइटेरिया को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था। कोर्ट सरकारी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर की कथित कमी को लेकर 2017 में शुरू किए गए एक सुओ मोटो केस की सुनवाई कर रहा था।

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