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दिल्ली-एनसीआर
निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा विधेयक को मंजूरी
Kiran
9 Aug 2025 7:48 AM IST

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Delhi दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। इसका उद्देश्य निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाना और फीस विनियमन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद द्वारा 4 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए इस विधेयक को चार घंटे की बहस के बाद मंजूरी मिल गई और अब इसे उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान आप द्वारा प्रस्तावित सभी आठ संशोधनों को खारिज कर दिया गया। मतदान में भाजपा के 41 और आप के 17 विधायक मौजूद थे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस विधेयक को अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा और निजी स्कूलों की फीस संरचना में स्पष्टता लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने शिक्षा विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों और अभिभावकों के परामर्श से विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सूद को बधाई दी और इसे राजधानी भर के लाखों परिवारों के हितों की रक्षा के लिए एक "यथार्थवादी और निर्णायक" कानून बताया। गुप्ता ने कहा, "दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन इसकी आत्मा मध्यम वर्गीय गलियों, छोटे फ्लैटों और उन अभिभावकों की उम्मीदों में बसती है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने सपनों का त्याग करते हैं। शिक्षा मुनाफाखोरी का साधन नहीं बन सकती।"
मुख्यमंत्री ने पिछली आप सरकार पर स्कूल के बुनियादी ढांचे के कुप्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कई स्कूल अभी भी टिन शेड के नीचे चल रहे हैं और करोड़ों रुपये का एक "कक्षा घोटाला" वर्तमान में अदालती जाँच के दायरे में है। उन्होंने कहा कि आप ने शिक्षकों की नियुक्ति या स्कूल निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहकर "अभिभावकों की उम्मीदों को तोड़ दिया"।
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