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ED का बड़ा अभियान: तीन राज्यों में बैंक धोखाधड़ी के आरोपियों पर छापेमारी
Tara Tandi
2 Sept 2025 4:54 PM IST

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को 637 करोड़ रुपये के बैंक ऋण "धोखाधड़ी" से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में चेन्नई स्थित एक कंपनी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गोवा में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि अरविंद रेमेडीज़ नामक कंपनी और उसके प्रमोटर अरविंद बी शाह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु के चेन्नई और कांचीपुरम, कोलकाता और गोवा के कुछ परिसरों पर छापेमारी की गई।
उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 का धन शोधन मामला अक्टूबर 2016 में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के एक संघ के साथ 637 करोड़ रुपये की "धोखाधड़ी" करने के आरोप में आरोपी कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ सीआईबी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है।
इस जाँच के तहत, कंपनी की वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से प्राप्त कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण और 294 बैंक खातों का विश्लेषण किया गया और ईडी द्वारा एक "गहन" मनी ट्रेल तैयार किया गया।
सूत्रों ने बताया कि बैंक खातों के विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक के धन को प्रमोटरों द्वारा नियंत्रित "छद्म" (डमी) संस्थाओं के माध्यम से "हस्तांतरित" किया गया था।
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