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ईडी की कार्रवाई को दी चुनौती, जब्त करने के खिलाफ पत्रकार राणा अय्यूब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं
Admin4
17 Aug 2022 5:01 PM GMT
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नई दिल्लीः पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की ओर से संपत्तियों को जब्त करने के मामले को चुनौती दी है. बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने अगली सुनवाई की तिथि 19 नवंबर तय की. साथ ही कोर्ट ने उनकी याचिका को ऐसी ही दूसरी याचिकाओं के साथ टैग कर दिया.याचिका में कहा गया है कि राणा अय्यूब की संपत्तियों को जब्त करने की 180 दिनों की समय सीमा समाप्त हो गई है. इसलिए मनी लाउंड्रिंग कानून के तहत उसकी संपत्तियों को जब्त नहीं रखा जा सकता. ईडी ने 4 फरवरी को राणा अय्यूब की एक करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना सहायता के नाम पर पैसों की हेराफेरी की है.यह भी पढ़ेंः राणा अय्यूब ने जीता यूएस प्रेस फ्रीडम अवॉर्डईडी के मुताबिक, अय्यूब ने दान के नाम पर धन जुटाया, लेकिन उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया. एक अलग चालू बैंक खाता खोलकर कुछ धनराशि जमा की और राहत के लिए जुटाई गई धनराशि से 50 लाख रुपए की फिक्सड डिपॉजिट कर दी. राहत कार्य के लिए पैसे का उपयोग नहीं किया.अय्यूब देश की जानी मानी पत्रकार हैं. उनको 2022 के अंतरराष्ट्रीय जॉन औबुचॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब के प्रेस फ्रिडम के लिए सर्वोच्च सम्मान है.
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