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आईटी रूल्स 2021 में संशोधन पर एडिटर्स गिल्ड ने कहा- 'सेंसरशिप के समान'

Rani Sahu
18 Jan 2023 5:47 PM GMT
आईटी रूल्स 2021 में संशोधन पर एडिटर्स गिल्ड ने कहा- सेंसरशिप के समान
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बुधवार को आईटी मंत्रालय द्वारा किए गए आईटी नियम 2021 में संशोधन पर चिंता व्यक्त की और इसे सेंसरशिप के समान बताया। आईटी मंत्रालय द्वारा किया गया संशोधन सुनिश्चित करेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी मध्यस्थ पत्र सूचना ब्यूरो की तथ्य जांच इकाई द्वारा फेक के रूप में पहचान की गई किसी भी कंटेंट की परमीशन न दें। एक बयान में कहा- ईजीआई एमईआईटीवाई द्वारा किए गए आईटी नियमों 2021 में संशोधन से बहुत चिंतित है। यह समाचार रिपोटरें की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए पीआईबी को अधिकार देता है, और ऑनलाइन प्लेटफार्म और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फेक समझे जाने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश देता है। संशोधन 17 जनवरी, 2023 को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।
आगे उन्होंने कहा- शुरूआत में, फेक न्यूज का निर्धारण केवल सरकार के हाथों में नहीं हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप प्रेस की सेंसरशिप होगी। तथ्यात्मक रूप से गलत पाए जाने वाली सामग्री से निपटने के लिए पहले से ही कई कानून मौजूद हैं। यह नई प्रक्रिया प्रेस की आजादी को खत्म करेगी और पीआईबी, या तथ्यों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को व्यापक अधिकार देगी, ताकि ऑनलाइन बिचौलियों को ऐसी सामग्री को हटाने के लिए मजबूर किया जा सके जो सरकार को परेशानी हो सकती है।
इसके अलावा, गिल्ड ने कहा कि केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में शब्द सरकार को यह निर्धारित करने के लिए कार्टे ब्लैंच देते हैं कि अपने स्वयं के काम के संबंध में क्या नकली है या नहीं। यह सरकार की वैध आलोचना को दबा देगा और सरकारों को जवाबदेह ठहराने की प्रेस की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
गिल्ड ने मार्च 2021 में पहली बार पेश किए गए आईटी नियमों के साथ अपनी गहरी चिंता जताई, जिसमें दावा किया गया था कि वे केंद्र सरकार को बिना किसी न्यायिक निरीक्षण के देश में कहीं भी प्रकाशित समाचारों को ब्लॉक करने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार देते हैं। इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों में डिजिटल समाचार मीडिया और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मीडिया पर अनुचित प्रतिबंध लगाने की क्षमता है।
गिल्ड ने मंत्रालय से इस नए संशोधन को समाप्त करने और डिजिटल मीडिया के लिए नियामक ढांचे पर प्रेस निकायों, मीडिया संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श शुरू करने का आग्रह किया, ताकि प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर न किया जा सके।
--आईएएनएस
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