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दिल्ली-एनसीआर
ED ने अवैध स्टॉक ट्रेडिंग मामले में 34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
Tara Tandi
9 Sept 2025 6:59 PM IST

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदौर से जुड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग मामले में 34.26 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
डब्बा ट्रेडिंग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर होने वाले अवैध स्टॉक ट्रेडिंग को संदर्भित करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय जाँच इकाई, दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विशाल अग्निहोत्री, तरुण श्रीवास्तव, हितेश अग्रवाल, धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी, श्रीनिवासन रामासामी, करण सोलंकी, धवल देवराज जैन और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कुर्क की है। यह जानकारी संघीय एजेंसी के एक अधिकारी ने मंगलवार को एक बयान में दी।
नवीनतम कुर्क संपत्तियाँ, ईडी द्वारा पहले मामले में जब्त की गई 24.13 करोड़ रुपये की नकदी, लग्ज़री घड़ियों और सोने/हीरे के आभूषणों के रूप में अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) के अतिरिक्त हैं।
ईडी ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत इंदौर (मध्य प्रदेश) के लसूड़िया पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की।
संघीय एजेंसी की जाँच से पता चला कि उपरोक्त व्यक्ति वी मनी/वीएम ट्रेडिंग (मेसर्स स्टैंडर्ड ट्रेड्स लिमिटेड), 11स्टार्स, लोटसबुक247, एट स्टॉक हाइट्स, गोल्डमाइन, वर्टेक्स, गेमबेटलीग, आईबुल कैपिटल लिमिटेड, प्लेबुक, टारगेटएफएक्स, वर्ल्ड777 और अन्य जैसी कई संस्थाओं और प्लेटफार्मों का संचालन कर रहे थे, जो अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल थे।
निवेशकों और प्रतिभागियों से एकत्रित धन को खच्चर बैंक खातों, हवाला चैनलों और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से भेजा गया था।
ईडी ने कहा कि दिसंबर 2024, जून और जुलाई 2025 में इंदौर, भोपाल, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में किए गए तलाशी अभियानों में भारी मात्रा में आपत्तिजनक रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण, नकदी, चांदी, सोना और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई।
पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों से प्रमोटरों, परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर संपत्ति अर्जित करने में धन के प्रवाह और उसके उपयोग का पता चला।
इसके अलावा, इस मामले में नकदी, लग्जरी घड़ियाँ, सोने/हीरे के आभूषण, बैंक खाते और डीमैट खातों के रूप में 24.13 करोड़ रुपये मूल्य की पीओसी पहले ही जब्त/फ्रीज की जा चुकी है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में कुर्क/जब्त की गई कुल पीओसी 58.39 करोड़ रुपये है।
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