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ED ने PACL की 5,046 करोड़ रुपये की संपत्ति Delhi और Punjab में कुर्क की

Delhi दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL लिमिटेड से जुड़े एक कथित वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में पंजाब और दिल्ली में 5,046.91 करोड़ रुपये की 126 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत एक ऐसे मामले में की गई, जिसमें एक सामूहिक निवेश योजना के ज़रिए निवेशकों से कथित तौर पर 48,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। यह जांच 2014 में CBI द्वारा दर्ज की गई एक FIR से शुरू हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दर्ज किया गया था। बाद में CBI ने 33 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिनमें व्यक्ति और कंपनियां दोनों शामिल थीं। जांच के अनुसार, PACL और उससे जुड़ी संस्थाओं ने कृषि भूमि बेचने और विकसित करने के बहाने लाखों निवेशकों से पैसे जुटाए। ज़्यादातर मामलों में, ज़मीन निवेशकों को नहीं दी गई और उनके पैसे भी वापस नहीं किए गए। इस धोखाधड़ी को छिपाने के लिए, इस योजना में कथित तौर पर कई मुखौटा संस्थाओं और जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें समझौते और पावर ऑफ़ अटॉर्नी शामिल थे।
FIR दर्ज होने के बाद, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को निर्देश दिया कि वह PACL की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करे। बाद की जांचों से पता चला कि संपत्तियों की अवैध बिक्री और उनका दुरुपयोग लगातार जारी था, जिसके चलते अलग-अलग राज्यों में और भी FIR दर्ज की गईं। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए, जिनमें खाली बिक्री विलेख (sale deeds) और हस्ताक्षरित चेक बुक शामिल थे। इस ताज़ा कुर्की के साथ, ED ने अब तक कुल 22,656.91 करोड़ रुपये की संपत्तियां ज़ब्त की हैं, जिनमें भारत और विदेश में स्थित PACL से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं।





