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दिल्ली-एनसीआर
ED ने लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में RCom के पूर्व MD गिरफ्तार
nidhi
13 Jun 2026 7:06 AM IST

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लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
New Delhi: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व MD सतीश सेठ की दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी। सेठ को हाल ही में लोन धोखाधड़ी के एक मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप के पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर सेठ को एक चल रही जांच के तहत केंद्रीय एजेंसी ने हिरासत में लिया था।
ट्रांजिट रिमांड के लिए ED की मांग को मंज़ूरी देते हुए स्पेशल जज डी.डी. कुरुल्कर ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप और आरोपी का कथित व्यवहार अपराध में उसकी शुरुआती संलिप्तता को दिखाते हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया कि सेठ 14 जून को सुबह 11 बजे तक ED की कस्टडी में रहेंगे और एजेंसी से कहा कि वह तय समय के भीतर उन्हें दिल्ली की संबंधित कोर्ट में पेश करे।
कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के भीतर सेठ को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बाद में उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश किया गया।
इस बीच, अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप ने पुष्टि की कि सेठ अब इस कारोबार से जुड़े नहीं हैं। ग्रुप के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सेठ, जो ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड में शामिल थे, 2025 में ग्रुप छोड़ देंगे।
ED लोन धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई के लिए सेठ को दिल्ली भेजने की योजना बना रही है।
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