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डीटीसीपी ने लाइसेंस नियमों के उल्लंघन पर 18 सोसायटियों में बिक्री पर लगाया प्रतिबंध
गुरुग्राम न्यूज़: लाइसेंस मानदंडों के उल्लंघन और बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) सहित बकाया का भुगतान न करने पर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) ने गुरुग्राम में 18 आवासीय सोसायटियों में संपत्ति की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीटीसीपी निदेशक कार्यालय के निर्देश के अनुसार संपत्तियों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने संबंधित तहसीलदारों को इन सोसायटियों में कोई सेल नहीं करने का भी निर्देश जारी किया है। डीटीसीपी के एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में डीटीसीपी मुख्यालय के निर्देश पर 18 सोसायटियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। कुछ और परियोजनाओं की पहचान की गई है। जल्द ही उन्हें इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
डीटीसीपी ने नोटिस में लिखा, "आम जनता को सूचित किया जाता है कि विकासकर्ता ने इस कॉलोनी के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया है, क्योंकि यह लाइसेंस के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहे है। अत: इस कॉलोनी में किसी सम्पत्ति की बिक्री/क्रय नहीं की जायेगी। संबंधित तहसीलदार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है। अत: आम जनता से अनुरोध है कि इस कॉलोनी में कोई बिक्री/खरीद न करें अन्यथा किसी भी क्षति या हानि के लिए आप जिम्मेदार होंगे।"
अधिकारियों ने कहा कि संबंधित तहसीलदारों से कहा गया है कि वे किसी भी बिक्री/खरीद को निष्पादित न करें।